एंटी नारकोटिक्स सेल करनाल की सख्त कार्रवाई: 10 ग्राम स्मैक मामले में तीसरा आरोपी 'टुंडा' गिरफ्तार
करनाल, 20 जून (अन्नू): जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत करनाल पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। एंटी नारकोटिक्स सेल (Anti Narcotics Cell) करनाल की टीम ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में संलिप्त तीसरे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए तीसरे आरोपी की पहचान शिवम उर्फ हन्नी उर्फ टुंडा (निवासी: D-80, कलन्दरी गेट, करनाल) के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना शहर करनाल में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत पहले ही आपराधिक मामला दर्ज है।
विश्वसनीय सूचना पर इंचार्ज हिम्मत सिंह के नेतृत्व में एक्शन
एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज उप निरीक्षक हिम्मत सिंह ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शिवम उर्फ टुंडा को सेल की एक विशेष टीम ने गुप्त व विश्वसनीय सूचना के आधार पर जाल बिछाकर काबू किया है।
पहले पकड़े जा चुके हैं दो साथी: इस मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने सबसे पहले दो नशा तस्करों— साहिल उर्फ बांडा (पुत्र रविंद्र कुमार) और सूरज उर्फ अंशुल (पुत्र सुरेंद्र) को 10 ग्राम स्मैक और वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में हुआ था खुलासा: गिरफ्त में आए आरोपी साहिल और सूरज से जब पुलिस टीम ने प्रारंभिक पूछताछ की, तो उन्होंने कबूल किया कि नशे के इस अवैध काले कारोबार में उनका तीसरा साथी शिवम उर्फ हन्नी भी पूरी तरह शामिल है और वे मिलकर युवाओं को नशा सप्लाई करते हैं।
1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल, अन्य साथियों की तलाश जारी
सेल के इंचार्ज ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी शिवम उर्फ टुंडा को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया है।
दौराने रिमांड (रिमांड अवधि के दौरान) पुलिस आरोपी से बेहद कड़ाई और गहनता से पूछताछ करेगी। इस पूछताछ का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह गैंग स्मैक की खेप कहां से लेकर आता था, करनाल में इनके नेटवर्क से और कौन-कौन से स्थानीय ड्रग पेडलर जुड़े हुए हैं और इस अवैध धंधे में संलिप्त अन्य साथियों की भूमिका क्या है, ताकि पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
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