एसपी अम्बाला ने रोड सेफ्टी कार्यक्रम में छात्र/छात्राओं/शिक्षकों को सड़क सुरक्षा नियमों बारे किया जागरूक
जे कुमार, अम्बाला 7 अक्तूबर - एसपी अम्बाला अजीत सिंह शेखावत ने पीकेआर जैन सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अम्बाला शहर में रोड सेफ्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होने स्कूल के छात्र/छात्राओं/शिक्षकों को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों बारे जानकारी दी।
एसपी अम्बाला ने स्कूल के छात्र/छात्राओं/शिक्षकों को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू कहा कि वाहन चलाते समय सीटबेल्ट लगाएँ और और दो पहिया वाहन चालक हेल्मेट अवश्य लगाएँ क्योंकि सड़क दुर्घटना में अधिकतर मौतें दो पहिया वाहन चलाने वालों की सिर में चोट लगने से ही होती है। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएँ, गति सीमा का पालन करें, यातायात संकेतों और नियमों का पालन भली-भाँति करें ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पैदल चलने वालांें को जैबरा क्रंासिग का उपयोग करना चाहिए और सभी को सड़क नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क दुघर्टनाओं से बचा जा सके। उन्होंने स्कूल के छात्र/छात्राओं/शिक्षकों को कहा वह शपथ ले कि वह वाहन चलाते समय यातायात से सम्बन्धित नियमों की पालना जैसे वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे और पैदल चलने वाले जैबरा क्रांसिग का इस्तेमाल करेंगे।
उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा स्तर पर पुलिस विभाग की तरफ से रोड सेफ्टी से सम्बन्धित प्रतियोगिता करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से भी स्कूल के छात्र/छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों बारे जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा कुछ दिन पहले चैस प्रतियोगिता आयोजित कर छात्र/छात्राओं को नशे के विरूद्ध जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा व नशे विरूद्ध छात्र/छात्राओं को जागरूक करने के लिए एचपीएससी की तरफ से मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि वह अपने कम आयु के बच्चों को वाहन जैसे एक्टिवा, मोटरसाईकिल व कार इत्यादि सड़क पर चलाने हेतू ना दे। कम आयु के बच्चें पूर्णरूप से परिपक्व नहीं होेते और ना ही उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी होती है। यातायात के नियमों की जानकारी ना होने के कारण छोटे बच्चे वाहनों को लापरवाही से चलाते है जिससे वह अपने तथा दूसरों के अमूल्य जीवन में जोखिम में डाल देते है। निर्धारित आयु होने पर ही अभिभावक अपने बच्चों का लाईसैंस बनवाकर उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दें।
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