07/10/25

खाद्य नागरिक आपूर्ति चण्डीगढ के निर्देशानुसार डिपो पर सभी राशन वस्तुओं की अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ाई

जे कुमार, अम्बाला 7 अक्तूबर - जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अपार तिवारी ने बताया कि महानिदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा चण्डीगढ के निर्देशानुसार मास सितम्बर-2025 की सभी आवश्यक राशन वस्तुओं (गेहूं, चीनी तथा सरसों तेल) की वितरण की अवधि 8 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

इस प्रकार जो लाभार्थी मास सितम्बर-2025 का गेहूं, चीनी तथा सरसों तेल प्राप्त करने से वंचित रह गया है तो वह पोस मशीन में अंगूठा लगाकर 8 अक्तूबर 2025 के बाद मास सितम्बर-2025 का गेहूं, चीनी तथा सरसों तेल वितरित नहीं किया जाएगा।


यदि किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो वह सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक/ उप-निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति अथवा जिला खादय एंव पूर्ति नियंत्रक, अम्बाला के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967-बी.सी.एन.एल. पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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