सोनीपत: 10 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा, दुकान में ले जाकर लगाया करंट; आरोपी दुकानदार गिरफ्तार
सोनीपत, 13 जुलाई (अन्नू): हरियाणा के सोनीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सेक्टर-15 स्थित बिहारी मार्केट में एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे को न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसे जबरन दुकान के अंदर ले जाकर बिजली के कंडेनसर (कैपेसिटर) से करंट भी लगाया गया। इस पूरी हैवानियत का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है।
मां के सामने भी पीटते रहे आरोपी
पीड़ित बच्चे की मां रुबी देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बिहारी मार्केट में किराए पर रहकर दिहाड़ी मजदूरी करती हैं। 9 जुलाई 2026 को दोपहर करीब ढाई बजे उन्हें सूचना मिली कि बिजली की दुकान संचालक संजीव गुप्ता और उसका बेटा उनके 10 वर्षीय बेटे के साथ मारपीट कर रहे हैं।
जब मां मौके पर पहुंची, तो दोनों आरोपी बच्चे को लात-घूंसों से पीट रहे थे। मां ने जब अपने बेटे को छुड़ाने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उनका रास्ता रोक दिया और बच्चे को दोबारा घसीटकर दुकान के अंदर ले गए। महिला का आरोप है कि दुकान के अंदर संजीव गुप्ता ने बच्चे को जबरन बिजली के कंडेनसर से करंट लगाया।
3 खौफनाक वीडियो आए सामने
घटना से जुड़े तीन वीडियो पुलिस को सौंपे गए हैं, जिनमें आरोपियों की क्रूरता साफ दिख रही है:
पहला वीडियो (1 मिनट 8 सेकेंड): इसमें आरोपी संजीव गुप्ता और उसका बेटा बच्चे को जमीन पर पटककर पीट रहे हैं। इसी दौरान बेटे ने दुकान से कंडेनसर लाकर पिता को दिया, जिससे बच्चे को करंट लगाया गया और बच्चा दर्द से चिल्लाने लगा।
दूसरा वीडियो (7 सेकेंड): इसमें बच्चे की मां उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरोपी बच्चे का हाथ मरोड़कर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं।
तीसरा वीडियो (51 सेकेंड): दर्द से तड़पता बच्चा खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन आरोपी दुकान के अंदर भी उसकी पिटाई जारी रखते हैं।
मेडिकल रिपोर्ट और वीडियो के आधार पर FIR, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, 9 जुलाई को डायल-112 पर सूचना मिली थी, लेकिन उस समय परिजनों ने लिखित शिकायत नहीं दी थी। 12 जुलाई को वीडियो फुटेज मिलने के बाद मां ने थाना सेक्टर-27 में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने बच्चे का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया, जिसमें उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। वीडियो साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 127(2), 351(3), 3(5) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी संजीव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी जांच जारी है।
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