विशाखापत्तनम: सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी मामले में पूर्व सब पोस्ट मास्टर को सुनाई 5 साल की सजा; 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

विशाखापत्तनम, 24 सितंबर (अन्‍नू): केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विशाखापत्तनम स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सब पोस्ट मास्टर को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास और 7,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पकड़े गए दोषी की पहचान दामलापति वेणु गोपाल नायडू के रूप में हुई है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिवीजन के तहत कोत्तुरु सब पोस्ट ऑफिस (आमादलावलसा HPO) में पूर्व सब पोस्ट मास्टर (लोअर सेलेक्शन ग्रेड) के पद पर तैनात था।

मामले का विवरण व मुख्य बिंदु:

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:

  • सीबीआई ने इस मामले में 6 मार्च 2020 को आरोपी सब पोस्ट मास्टर डी. वेणु गोपाल नायडू के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

  • जांच में पाया गया कि 21 फरवरी 2019 से 24 अगस्त 2019 की अवधि के दौरान आरोपी ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करते हुए बेईमानी और धोखाधड़ी से 47,95,000 रुपये के सरकारी फंड की हेराफेरी की।

  • आरोपी पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत (criminal breach of trust), खातों में हेरफेर (falsification of accounts) और लोक सेवक द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप साबित हुआ।

चार्जशीट और अदालती फैसला:

गहन जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 31 दिसंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, माननीय सीबीआई अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और 23 सितंबर 2026 को उसे 5 साल के सश्रम कारावास और 7,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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