अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगी ₹3 लाख की सब्सिडी: सहायक कृषि अभियन्ता, अम्बाला
जे कुमार अम्बाला 29 दिसम्बर 2025 : सहायक कृषि अभियन्ता अम्बाला सुभाष चन्द्र ने एक जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 के दौरान एसबी-89 स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर पर 3 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पात्र किसानों को 45 हार्स पावर व उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख रूपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि आवेदन तय लक्ष्य से ज़्यादा है तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त अम्बाला की अध्यक्षता मे जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के लिए वही किसान पात्र होंगे जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं और पिछले 5 सालों में ट्रैक्टर पर अनुदान न लिया हो अनुसूचित जाति वर्ग के किसान जिनके पास खेती की जमीन का मालिकाना हक हो व (परिवार पहचान पत्र में परिवार के सदस्य के नाम पर मालिकाना हक भी मान्य है) योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रैक्टर को लाभार्थी पाँच वर्षों तक नहीं बेच सकेगा।
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