फरीदाबाद में सीवर में उतरे सफाई कर्मचारी की दम घुटने से मौत
जे कुमार फरीदाबाद, 12 जून 2026: फरीदाबाद के एक रिहायशी इलाके में आज सुबह सीवर की सफाई करने उतरे एक निजी सफाई कर्मचारी की जहरीली गैस के कारण दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। लापरवाही की हद यह रही कि कर्मचारी को बिना किसी सुरक्षा उपकरण (Safety Gear) और ऑक्सीजन मास्क के गहरे सीवर मैनहोल में उतार दिया गया था। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने प्रशासन व ठेकेदार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है।
मैनहोल में उतरते ही हुआ बेहोश, जहरीली गैस बनी काल
मिली जानकारी के अनुसार, इलाके में पिछले कुछ दिनों से सीवर ओवरफ्लो की समस्या चल रही थी, जिसे ठीक करने के लिए एक निजी ठेकेदार के तहत काम करने वाले सफाई कर्मचारी को बुलाया गया था।
अंदर फैल चुकी थी गैस: जैसे ही कर्मचारी सफाई करने के लिए गहरे सीवर के मैनहोल के अंदर उतरा, वहां पहले से जमा अत्यधिक जहरीली गैस (जैसे मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड) के कारण उसका दम घुटने लगा।
बचाने की कोशिशें रहीं नाकाम: अंदर से कोई हलचल न होने और आवाज न आने पर बाहर खड़े साथियों को अनहोनी का अंदेशा हुआ। उन्होंने तुरंत शोर मचाया और आस-पास के लोगों को इकट्ठा किया। काफी मशक्कत के बाद कर्मचारी को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वह अचेत हो चुका था।
अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम, ठेकेदार मौके से फरार
अचेत अवस्था में कर्मचारी को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी नागरिक अस्पताल (Civil Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक जहरीली गैस फेफड़ों में चले जाने और समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हुई। हादसे के तुरंत बाद काम कराने वाला ठेकेदार और उसके सुपरवाइजर मौके से फरार हो गए।
परिजनों का फूटा गुस्सा, पुलिस जांच में जुटी
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल व घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त नियमों के बावजूद कर्मचारियों को बिना सुरक्षा किट के मौत के कुएं में उतारा जा रहा है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (IPC/BNS की संबंधित धाराओं) और मैनुअल स्केवेंजिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
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