साहा: DTP का फिर चला बुलडोजर; गांव साहा में 2 अवैध कॉलोनियों की कच्ची सड़कें व 4 निर्माण किए ध्वस्त
अभिकान्त, 29 जुलाई, साहा/अंबाला: जिला नगर योजनाकार (DTP) के दस्ते ने अर्बन एरिया-2 साहा के तहत आने वाले गांव साहा (HB 93) में अवैध रूप से विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए तोड-फोड़ की।
विभाग द्वारा सब तहसील साहा के खसरा नंबर 95//16 (लगभग 0.825 एकड़) तथा 75//1 (लगभग 0.75 एकड़) में काटी जा रही इन कॉलोनियों में बने अवैध ढांचागत निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।
बुलडोजर से ढहाए 4 निर्माण और सड़कों का जाल
कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने मौके पर अवैध कॉलोनियों में बिछाए गए कच्ची सड़कों के पूरे जाल को उखाड़ दिया और वहां बनाए जा रहे 4 अवैध निर्माणों को पूर्ण रूप से जमींदोज कर दिया।
इस तोड-फोड़ अभियान के दौरान:
जिला नगर योजनाकार (DTP): श्रीमती गुंजन वर्मा,
विभाग के अधिकारी: कनिष्ठ अभियंता (JE) अभिषेक, क्षेत्रान्वेषक रविन्द्र,
सुरक्षा बल: SHO हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो अंबाला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे, जिससे शांतिपूर्वक कार्रवाई संपन्न हुई।
"प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं" - DTP गुंजन वर्मा
कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार श्रीमती गुंजन वर्मा ने आमजन को सतर्क करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए:
CLU अनिवार्य: नियंत्रित क्षेत्र (Controlled Area) या अर्बन एरिया में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पूर्व विभाग से सीएलयू (Change of Land Use - भू-उपयोग परिवर्तन) की अनुमति लेना कानूनन अनिवार्य है।
प्लांट न खरीदें: प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार से प्लॉटों का क्रय-विक्रय (खरीद-फरोख्त) न करें, अन्यथा नुकसान के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी साहा और अंबाला जिले के अन्य इलाकों में अवैध निर्माणों व अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी।
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