पानीपत: 28 साल पुराने मिलावटखोरी के केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 1000 का जुर्माना अब 1 लाख रुपये
चंडीगढ़,3 अप्रैल (अन्नू): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण (Food Adulteration) के करीब तीन दशक पुराने एक मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सजा में बदलाव किया है। अदालत ने पानीपत के एक मसाला कारोबारी की 6 महीने की जेल की सजा को रद्द करते हुए उसे पहले से काटी गई जेल अवधि (24 दिन) तक सीमित कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आर्थिक दंड को 100 गुना बढ़ाते हुए 1 हजार रुपये से सीधे 1 लाख रुपये कर दिया है।
क्या था पूरा मामला? यह कानूनी लड़ाई 15 अप्रैल 1998 को शुरू हुई थी, जब पानीपत में खाद्य निरीक्षक केके शर्मा ने सतीश कुमार की दुकान पर छापा मारा था। वहां से मिर्च पाउडर का 600 ग्राम सैंपल लिया गया था। लैब जांच में यह सैंपल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और मानकों पर विफल पाया गया। इसके बाद तत्कालीन 'प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट' के तहत मामला दर्ज किया गया।
निचली अदालतों का सफर इस मामले में 14 अगस्त 2007 को पानीपत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने सतीश को दोषी करार देते हुए 6 महीने के कठोर कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। साल 2008 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद दोषी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट की टिप्पणी: 28 साल का मानसिक उत्पीड़न भी एक सजा न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता पिछले 28 वर्षों से इस मुकदमे का सामना कर रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी मानसिक सजा है। कोर्ट ने नोट किया कि:
दोषी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
वह पहले ही 24 दिन जेल में काट चुका है।
घटना 1998 की है और तब से अब तक उसने कोई नया अपराध नहीं किया है।
जुर्माना नहीं भरा तो फिर होगी जेल अदालत ने राहत देते हुए स्पष्ट किया कि समाज के प्रति जवाबदेही के नाते जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाती है। यह राशि फैसले की कॉपी मिलने के 4 सप्ताह के भीतर पानीपत कोर्ट में जमा करानी होगी। यदि दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे अपनी मूल 6 महीने की जेल की सजा पूरी काटनी होगी।
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