पलवल: RTE के तहत निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू; 16 अप्रैल तक करें ऑनलाइन आवेदन
जे कुमार पलवल, 12 अप्रैल 2026: हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)-2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नि:शुल्क दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनके लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह नि:शुल्क है।
आवेदन की समय-सीमा और आयु मानदंड: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और अभिभावक 16 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। दाखिले के लिए 31 मार्च 2026 के अनुसार आयु सीमा इस प्रकार निर्धारित है:
नर्सरी: 3 वर्ष
एलकेजी: 4 वर्ष
यूकेजी: 5 वर्ष
कक्षा 1: 6 वर्ष
दाखिला प्रक्रिया और आवश्यक शर्तें: दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। अभिभावक अपने घर से 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों का चयन कर सकेंगे। परिवार पहचान पत्र (PPP) और बच्चे का आधार कार्ड अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के लिए परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लॉटरी सिस्टम से होगा चयन: आवेदन के बाद ब्लॉक स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। पात्र बच्चों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चयनित विद्यार्थियों को सूची जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित स्कूल में रिपोर्ट करना होगा, अन्यथा उनका दाखिला रद्द माना जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गलत या फर्जी दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक किसी भी समस्या के समाधान के लिए आधिकारिक पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं।
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