इंदौर: ₹70 करोड़ की ड्रग्स तस्करी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई; हैदराबाद और मंदसौर में 90 लाख से अधिक की संपत्तियां कुर्क

इंदौर/भोपाल, 19 सितंबर (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, एजेंसी ने हैदराबाद और मंदसौर (मध्य प्रदेश) में स्थित ₹90 लाख से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

प्रेस रिलीज, एनडीपीएस मामला और मुख्य बिंदु:

  • ₹70 करोड़ की एमडी (MD) ड्रग्स तस्करी: ईडी की यह जांच इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। यह मामला लगभग ₹70 करोड़ मूल्य की मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स के अवैध कब्जे और तस्करी से जुड़ा है।

  • मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक खातों का इस्तेमाल: PMLA के तहत हुई जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ड्रग्स तस्करी से भारी मात्रा में अवैध नकदी (Proceeds of Crime) अर्जित की। इस राशि को छुपाने के लिए कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक बैंक खातों के जरिए ट्रांजेक्शन किया गया था।

  • व्यापार की आड़ में नशा तस्करी: जांच में दर्ज बयानों से खुलासा हुआ कि आरोपी अपने नियमित कारोबार की आड़ में नशीले पदार्थों की आपूर्ति और तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थे।

  • 3 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में:

    • ईडी ने इससे पहले 17 जुलाई 2026 को इंदौर और मंदसौर में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी (Search Operations) की थी।

    • इस मामले में ईडी द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं।

    • ईडी द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है।

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