21/08/26

रिश्वतखोरी मामले में आयकर अधिकारी को 3 साल की कैद; सीबीआई कोर्ट अहमदाबाद ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली, 21 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अहमदाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 21 अगस्त 2026 को रिश्वतखोरी के एक मामले में आयकर अधिकारी (OSD) जरनैल बी. सिंह को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

सजा पाने वाला अधिकारी प्रत्यक्षकर भवन, अहमदाबाद में संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त (ऑडिट) कार्यालय में पदस्थ था।

₹10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ था गिरफ्तार:

  • मामले की पृष्ठभूमि: सीबीआई ने 22 फरवरी 2013 को आरोपी आयकर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस पर आरोप था कि उसने "श्रीलेखा विविधलक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट" को आयकर अधिनियम की धारा 11 और 80जी के तहत छूट प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में शिकायतकर्ता से ₹10,000 की रिश्वत मांगी थी।

  • ट्रैप और चार्जशीट: सीबीआई ने शिकायत के बाद जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ता से ₹10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामले की जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2013 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

  • कोर्ट का फैसला: लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर 21 अगस्त 2026 को आरोपी अधिकारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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