Myntra Designs को बड़ी राहत: FEMA उल्लंघन मामले में RBI ने जारी किया कंपाउंडिंग ऑर्डर, ED की आपत्ति न होने पर बंद हुई जांच
नई दिल्ली, 4 जून (अन्नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मेसर्स मिन्त्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड (M/s Myntra Designs Private Limited) के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के उल्लंघनों के मामले में एक कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश के बाद कंपनी के खिलाफ कथित फेमा उल्लंघनों की चल रही जांच को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। आरबीआई द्वारा यह राहत आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (No Objection) जारी किए जाने के बाद पारित किया गया है।
इन दो मुख्य नियमों के उल्लंघन की चल रही थी जांच
ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, विश्वसनीय जानकारी के आधार पर ईडी ने कंपनी के खिलाफ फेमा (FEMA), 1999 के निम्नलिखित प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर जांच शुरू की थी, जिसका अब आरबीआई द्वारा निपटारा (कंपाउंडिंग) कर दिया गया है:
₹42.85 करोड़ की देरी: फेमा (विदेशी सुरक्षा का हस्तांतरण या निर्गमन) विनियम, 2004 के विनियम 15(iii) के तहत ₹42.85 करोड़ की राशि से जुड़े एपीआर (Annual Performance Reports) को जमा करने में देरी की गई थी।
₹3.03 करोड़ का वित्तीय दायित्व: फेमा 120/RB-2004 के विनियम 6(2)(iv) के तहत, एपीआर (APR) लंबित होने के बावजूद ₹3.03 करोड़ की राशि को कवर करते हुए ओडीआई (Overseas Direct Investment) के माध्यम से वित्तीय प्रतिबद्धता जताई गई थी।
ED की हरी झंडी के बाद ₹2.88 लाख का लगा जुर्माना
प्रेस रिलीज के अनुसार, जब यह मामला ईडी की जांच के अधीन था, उसी दौरान मिन्त्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड ने इन कमियों के निपटारे (Compounding) के लिए अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत आरबीआई (RBI) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।
आरबीआई से संदर्भ मिलने पर, ईडी ने कानून की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए इस कंपाउंडिंग प्रक्रिया के लिए अपनी "अनापत्ति" (No Objection) जारी कर दी। इसके बाद, आरबीआई ने ईडी द्वारा दी गई अनापत्ति के आधार पर कार्रवाई करते हुए 20 अप्रैल 2026 को कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। इसके तहत कंपनी पर ₹2,88,000 का एकमुश्त (One-time) भुगतान करने का जुर्माना लगाया गया और मामले को पूरी तरह बंद कर दिया गया।
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