23/04/26

NIA की बड़ी कार्रवाई: 2017 सीआरपीएफ कैंप हमले के जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेटिव की संपत्तियां कुर्क

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (अन्‍नू): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक आतंकी ऑपरेटिव की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई 2017 में लेथपोरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए फिदायीन हमले से जुड़े मामले में की गई है। इस हमले में सुरक्षा बलों के पांच जवान शहीद हो गए थे और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। एनआईए ने यह कदम जम्मू स्थित एनआईए विशेष अदालत के हालिया आदेशों के बाद, यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत उठाया है।



कुर्क की गई संपत्तियां और आरोपी का विवरण


एनआईए द्वारा कुर्क की गई अचल संपत्तियों में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा थाना क्षेत्र के लेथपोरा में स्थित जमीन के कई टुकड़े और आवासीय परिसर शामिल हैं। जांच एजेंसी ने इन संपत्तियों को 'आतंकवाद की आय' (proceeds of terrorism) माना है। ये संपत्तियां आरोपी फयाज अहमद मग्राय की हैं। लेथपोरा निवासी फयाज को फरवरी 2019 में इस मामले (RC.10/2018/NIA/DLI) में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2019 में एनआईए ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दायर किया था और फिलहाल उस पर मुकदमा चल रहा है।


हमले की पृष्ठभूमि और साजिश


30 दिसंबर 2017 की रात को तीन भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने लेथपोरा स्थित सीआरपीएफ कैंप में घुसकर हमला किया था। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में तीनों हमलावर ढेर कर दिए गए थे। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि फयाज दक्षिण कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का एक सक्रिय 'ओवर ग्राउंड वर्कर' (OGW) था। वह उन बैठकों में शामिल था जिनमें हमले की साजिश रची गई थी। फयाज ने नूर मोहम्मद तांत्रे और मुदासिर अहमद खान जैसे अन्य जैश ऑपरेटिव्स के साथ मिलकर कैंप की रेकी की थी, मुदासिर के लिए हथियार जुटाए थे और बाद में उसे लेथपोरा से भागने में मदद की थी। उल्लेखनीय है कि नूर मोहम्मद तांत्रे सीआरपीएफ कैंप हमले से पहले ही एक मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि मुदासिर भी बाद में एक अन्य मुठभेड़ में मारा गया था।



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