03/07/26

भिवानी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: तोशाम में तैनात कानूनगो कुलदीप 65 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

भिवानी, 3 जुलाई (अन्‍नू): हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB / एंटी करप्शन ब्यूरो) ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एसीबी की टीम ने भिवानी जिले की तोशाम तहसील में तैनात कानूनगो (Kanungo) कुलदीप को शिकायतकर्ता से 65 हजार रुपये की मोटी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कानूनगो पर आरोप है कि वह पीड़ित किसान की जमीन की पैमाइश करने के बदले में इस राशि की मांग कर रहा था।

जमीन की नाप-तोप के बदले अड़ा था कानूनगो, किसान ने दी एसीबी को दबिश

जानकारी के अनुसार, तोशाम क्षेत्र के गांव ढाणी सरल निवासी एक व्यक्ति (शिकायतकर्ता) ने भिवानी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़ित ने बताया था कि उसकी पैतृक जमीन की सरकारी पैमाइश की जानी है, जिसके लिए उसने तहसील कार्यालय में आवेदन किया था। लेकिन वहां तैनात कानूनगो कुलदीप बिना सुविधा शुल्क (रिश्वत) के काम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। आरोपी ने जमीन की पैमाइश करने के एवज में सीधे 65 हजार रुपये की घूस मांग ली थी। पीड़ित किसान रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कानूनगो को सबक सिखाने के लिए विजिलेंस का दरवाजा खटखटाया।

एसीबी ने बिछाया जाल, कैमिकल लगे नोट लेते ही दबोचा

शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने प्राथमिक स्तर पर मामले की पूरी खुफिया जांच की। जांच में जब कानूनगो द्वारा रिश्वत मांगे जाने का आरोप पूरी तरह सही पाया गया, तो भिवानी एसीबी की विशेष टीम ने आरोपी को दबोचने के लिए एक सुनियोजित और मजबूत ट्रैप (जाल) तैयार किया।

तय की गई योजना के अनुसार, शुक्रवार को शिकायतकर्ता जैसे ही सरकारी कैमिकल लगे हुए 65 हजार रुपये की नकदी लेकर कानूनगो कुलदीप के पास पहुंचा और उसने पैसे आरोपी को सौंपे, वैसे ही पहले से ही पोजीशन लेकर आसपास खड़ी एसीबी की टीम ने तुरंत धावा बोल दिया। टीम ने आरोपी कानूनगो को रिश्वत की रकम के साथ मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब आरोपी के हाथ धुलवाए गए, तो वे कैमिकल के कारण लाल हो गए, जिससे मौके पर ही रिश्वत लेने की पुख्ता पुष्टि हो गई।

हिसार विजिलेंस थाने में एफआईआर दर्ज, नए कानून (BNSS) के तहत हुई कानूनी प्रक्रिया

एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी कानूनगो कुलदीप के खिलाफ एसवी एंड एसीबी थाना हिसार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 की धारा-7 के तहत आपराधिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

नए कानूनी प्रावधानों का पालन: खास बात यह है कि इस पूरी ट्रैप और गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान देश में लागू हुई नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS)-2023 की धारा-105 के तहत सभी अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल साक्ष्यों से जुड़े कड़े प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया गया है। एसीबी की टीमें अब आरोपी के कार्यालय के रिकॉर्ड खंगाल रही हैं और मामले में आगे की कानूनी तफ्तीश गहनता से जारी है।

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