31/05/26

जगाधरी में नगर निगम का बड़ा एक्शन: ढाबा व डेयरी संचालक समेत 6 दुकानदारों के काटे चालान; प्रतिबंधित पॉलिथीन भी जब्त

जगाधरी (यमुनानगर), 31 मई, (अन्‍नू): सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने, खुले में गंदगी डालने और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की टीम लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में निगम की विशेष टीम ने जगाधरी के बूड़िया चौक, छछरौली रोड और बूड़िया रोड पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान बूड़िया चौक पर स्थित एक चिकन ढाबा और डेयरी संचालक समेत 6 दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, जिनके मौके पर ही चालान काटे गए।

नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के सख्त निर्देशों पर यह पूरी कार्रवाई सफाई निरीक्षक अमित कांबोज और होमगार्ड के जवानों की टीम द्वारा अमल में लाई गई।

चिकन ढाबे के बाहर मिली गंदगी, मौके पर जुर्माना कर रखवाए डस्टबिन

नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के आदेशानुसार, जोन-1 में मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह और जोन-2 में मुख्य सफाई निरीक्षक विनोद बेनीवाल के नेतृत्व में टीमें लगातार शहर पर नजर रख रही हैं। इसी अभियान के तहत जब सफाई निरीक्षक अमित कांबोज की टीम जगाधरी के व्यस्त बूड़िया चौक पर पहुंची, तो वहां एक चिकन ढाबा के बाहर सड़क पर भारी मात्रा में गंदगी फैली हुई पाई गई।

इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सफाई निरीक्षक ने ढाबा संचालक का मौके पर ही चालान किया और तुरंत गंदगी को साफ करवाया। टीम ने ढाबा संचालक को सख्त हिदायत दी कि वह दुकान के बाहर सूखा और गीला कचरा अलग-अलग डालने के लिए डस्टबिन रखे और सारा कचरा केवल उन्हीं में डाले।

डेयरी समेत 4 दुकानदारों से प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद

इसके बाद टीम ने बूड़िया रोड और जगाधरी रोड पर अन्य दुकानों को खंगाला। छापेमारी के दौरान एक डेयरी संचालक समेत तीन दुकानदारों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद हुई। निगम की टीम ने तुरंत इस पॉलिथीन को अपने कब्जे में लेकर तीनों दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। इसके अलावा जगाधरी रोड पर भी एक अन्य दुकानदार के पास पॉलिथीन मिलने पर उसका चालान काटा गया। वहीं, दो अलग-अलग स्थानों पर खुले में कचरा फेंकने के आरोप में दो और दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई।

उल्लंघन करने पर होगी जब्ती और जुर्माना: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम

"सरकार के आदेशानुसार 1 जुलाई 2022 से ही पॉलिथीन सहित कुल 19 प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं के इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। यदि कोई भी दुकानदार या नागरिक इनका भंडारण या बिक्री करता पाया जाता है, तो 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022' के तहत भारी जुर्माना लगाने और माल को जब्त करने की सख्त कार्रवाई की जाती है।"अमित कांबोज, सफाई निरीक्षक, नगर निगम

शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें नागरिक: अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार

इस कार्रवाई के बाद अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने आमजन और व्यापारी वर्ग से विशेष अपील साझा की है। उन्होंने कहा कि जगाधरी और यमुनानगर शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सभी नागरिक अपना सहयोग दें। बाजार जाते समय सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का ही उपयोग करें, ताकि पर्यावरण को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे सड़कों पर कचरा फेंकने की बजाय उसे डस्टबिन में एकत्रित करें और सुबह आने वाले निगम के कचरा संग्रहण वाहन (कूड़ा गाड़ी) को ही सौंपें।

#JagadhriNews #YamunanagarPolity #MunicipalCorporationAction #SingleUsePlasticBan #ChalanIssued #CleanYamunanagar #YamunanagarNews #PlasticWasteManagement #DanikKhabar #SwachhBharatHaryana

Previous

दैनिक खबर पर प्रतिदिन देखें भगवद् गीता का एक श्लोक व्याख्या सहित। आज अध्याय 1: श्लोक 15

Next

गुरुग्राम में आधी रात को फैक्ट्री में लगी भीषण आग: धुएं के गुबार से घिरा आसमान, 6 स्टेशनों से बुलाई गईं 8 गाड़ियां