नारायणगढ़ अपहरण व दुराचार मामले में न्याय की जीत: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की कैद

जे कुमार अम्बाला, 12 फरवरी 2026: अम्बाला की फास्ट ट्रैक (स्पेशल) कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ किए गए जघन्य अपराध के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 30 जनवरी 2024 को थाना नारायणगढ़ क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जहाँ एक नाबालिग लड़की के अपहरण की शिकायत मिली थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 फरवरी 2024 को आरोपी आजेश उर्फ अजू, निवासी गाँव बड़ागढ़, को गिरफ्तार कर लिया था। अम्बाला पुलिस ने मामले की गहनता से जाँच पूरी कर वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ चालान माननीय न्यायालय में पेश किया और निरंतर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

11 फरवरी 2026 को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पेश किए गए पुख्ता सबूतों और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया। माननीय न्यायालय का यह निर्णय समाज में एक कड़ा संदेश देता है कि नाबालिगों के विरूद्ध होने वाले अपराधों में कानून पूरी सख्ती से कार्य करता है। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मिसाल है, बल्कि अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

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