जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की पहल: सादोपुर में बच्चों को बाल विवाह और कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक
जे कुमार अम्बाला, 09 जनवरी 2026 : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) के सचिव प्रवीन के कुशल मार्गदर्शन में आज एम.एम.यू. सादोपुर, अम्बाला शहर में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों से परिचित कराना और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक करना था।
शिविर के दौरान पैनल पीएलवी अजय तिवारी ने बच्चों से जुड़े विभिन्न कानूनों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने विद्यार्थियों को 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' के तहत निर्धारित कानूनी प्रावधानों, सजा के नियमों और बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम में विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता योजना पर जोर दिया गया। अजय तिवारी ने बताया कि न्याय प्रणाली तक हर व्यक्ति की सरल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार और प्राधिकरण प्रतिबद्ध हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित है, तो वह प्राधिकरण की मदद ले सकता है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आमजन की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी या सहायता के लिए नागरिक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अम्बाला के हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 अथवा नालसा (NALSA) के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
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