हरियाणा में राशन डिपो की आवेदन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन: महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी कोटा; अच्छे आचरण पर 65 वर्ष तक बढ़ेगी अवधि

हरियाणा, 2 जुलाई (अन्‍नू): हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नागरिकों और विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राशन डिपो (Fair Price Shop) के आवंटन को लेकर नए नियमों की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत अब राशन डिपो के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को 'सरल पोर्टल' के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी कर दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए नए राशन डिपो में 33 फीसदी कोटा आरक्षित किया गया है।

हर तीसरी दुकान महिलाओं के लिए आरक्षित

प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई नीति के अनुसार, अब कोटे के आधार पर हर तीसरी राशन की दुकान महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इस 33 फीसदी कोटे के अंतर्गत भी समाज के जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। राशन डिपो आवंटन में निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाओं को पहले वरीयता मिलेगी:

  • एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं

  • स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups - SHGs)

  • विधवाएं (Widows)

  • तलाकशुदा महिलाएं (Divorced)

  • अनुसूचित जाति (SC) व पिछड़ा वर्ग (BC) की महिलाएं

दो अतिरिक्त मौके: यदि सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद भी किसी विशिष्ट क्षेत्र या वार्ड से महिलाओं के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस कोटे को भरने के लिए महिलाओं को आवेदन करने के दो और अतिरिक्त मौके (अवसर) दिए जाएंगे।

अच्छे आचरण पर 65 वर्ष की उम्र तक रिन्यू होगा लाइसेंस

नए नियमों में डिपो धारकों के कार्य और उम्र सीमा को लेकर भी अहम राहत दी गई है। वर्तमान नियमों के तहत डिपो धारकों की अवधि समाप्त होने के बाद, यदि किसी डिपो धारक का रिकॉर्ड और आचरण (Conduct) अच्छा पाया जाता है, तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी उसकी कार्य अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ाने का विशेष प्रावधान किया गया है। यानी अब साफ-सुथरी छवि वाले डिपो धारक 65 वर्ष की उम्र तक डिपो का संचालन कर सकेंगे।

सहानुभूति के आधार पर परिवार को मिलेगा मालिकाना हक

सरकार ने डिपो धारकों के परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बड़ा सुधार किया है। नए नियमों के तहत यदि किसी मौजूदा डिपो धारक की असमय मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को सहानुभूति के आधार पर (Compassionate Ground) राशन डिपो का लाइसेंस ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे डिपो धारक के परिवार की आजीविका संकट में नहीं पड़ेगी।

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