07/12/25

हरियाणा सरकार की 'स्पॉन्सरशिप योजना': अंबाला के जरूरतमंद बच्चों को मिलेंगे ₹4000 प्रतिमाह

जे कुमार, अम्बाला, 7 दिसम्बर :- हरियाणा सरकार जरूरतमंद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। इसी कड़ी में उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई अंबाला (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में 4,000 प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।

योजना का उद्देश्य और लाभ : उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र बच्चों को आर्थिक सहयोग देना है, ताकि उनकी शिक्षा और पालन-पोषण निर्बाध रूप से जारी रह सके। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच है। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है।

पात्रता के मुख्य मापदंड : -जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता रानी ने योजना की पात्रता के बारे में जानकारी दी | पात्रता श्रेणीआय सीमा (अधिकतम वार्षिक)18 वर्ष से कम आयु के अनाथ/एकल अभिभावक (विधवा, तलाकशुदा माँ)/गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से ग्रस्त अभिभावक के बच्चे/एचआईवी/एड्स पॉजिटिव बच्चे/पीएम केयर योजना के लाभार्थी।ग्रामीण क्षेत्र: 72,000शहरी क्षेत्र: 96,000 |

लाभ जारी रखने के नियम : - राशि का उपयोग: 4,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता का उपयोग केवल बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, वस्त्र और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना अनिवार्य है।

अनिवार्य शर्त: बच्चे की निरंतर स्कूल उपस्थिति अनिवार्य है। स्कूल से अनुपस्थिति पाए जाने पर योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा। त्रैमासिक आधार पर कार्यालय द्वारा बच्चे की शिक्षा का फॉलोअप लिया जाएगा।

योजना की स्वीकृति का अंतिम निर्णय नियमानुसार स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी द्वारा लिया जाएगा। पात्र परिवार अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय, अम्बाला शहर में संपर्क कर सकते हैं।

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