चंडीगढ़: नशा तस्करी के दोषी को 10 साल की कड़ी कैद और 1 लाख का जुर्माना
चंडीगढ़, 17 मार्च (अन्नू): चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले आरोपी की पहचान सेक्टर-38 निवासी अक्षय के रूप में हुई है। कारावास के साथ-साथ माननीय न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। अक्षय को करीब सात साल पहले प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की तस्करी करते हुए पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा था।
यह मामला सितंबर 2019 का है, जब सेक्टर-39 थाना पुलिस की एक टीम इलाके में नियमित गश्त पर तैनात थी। 18 सितंबर की रात करीब सवा नौ बजे जब पुलिस टीम सेक्टर-38सी और 38डी की विभाजक सड़क के पास पहुंची, तो उन्हें एक युवक पैदल आता दिखाई दिया जिसके हाथ में एक संदिग्ध लिफाफा था। पुलिस की मौजूदगी देख आरोपी घबरा गया और पकड़े जाने के डर से लिफाफा छिपाकर वापस भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा किया और घेराबंदी कर उसे काबू कर लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद लिफाफे से 20 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। जब पुलिस ने आरोपी से इन दवाओं से संबंधित वैध दस्तावेज या लाइसेंस मांगा, तो वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाया और यह कड़ा फैसला सुनाया।
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