23/03/26

चंडीगढ़ कोर्ट का सख्त फैसला: नशा तस्कर अरुण कुमार को 10 साल की कैद, भारी मात्रा में गांजा और अवैध हथियार हुआ था बरामद

चंडीगढ़, 23 मार्च (अन्‍नू): चंडीगढ़ की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियार रखने के मामले में मौली जांगरां निवासी 32 वर्षीय अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इसके साथ ही, आरोपी के पास से हथियार बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत उसे 7 साल की कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी और मुकदमे की सुनवाई (ट्रायल) के दौरान बिताया गया समय कुल सजा में से घटा दिया जाएगा।



सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की थी। दलील दी गई कि अरुण अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य है और उसके बुजुर्ग माता-पिता अक्सर बीमार रहते हैं, जिनकी देखभाल के लिए उसका बाहर रहना जरूरी है। वकील ने यह भी बताया कि अरुण का भाई अलग रहता है, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इन दलीलों का विरोध करते हुए आरोपी के अपराध की गंभीरता पर जोर दिया।



अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पास से 20 किलो 300 ग्राम गांजा और एक पिस्तौल के साथ 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे, जो एक गंभीर अपराध है। माननीय न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि नशा समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है और युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। कोर्ट के इस फैसले को नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी जीत माना जा रहा है।


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