बैंक धोखाधड़ी मामला: कोल्हापुर की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 3 साल की कठोर सजा
महाराष्ट्र, 12 मई (अन्नू): सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में आरोपी यासीन के. शेख को दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया है। अदालत ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। कारावास के साथ-साथ दोषी पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
खुद की कार पर दोबारा लोन लेने का सनसनीखेज मामला
यह पूरा मामला साल 2011 का है, जब केनरा बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, आरोपी यासीन शेख ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची थी। उसने फर्जी और जाली दस्तावेज पेश करके अपनी ही हुंडई कार के लिए 5 लाख रुपये का 'कैनमोबाइल' लोन हासिल कर लिया, जबकि वह कार पहले से ही उसके स्वामित्व में थी। आरोपी ने इस तथ्य को भी छुपाया कि वह उसी वाहन पर पहले भी लोन ले चुका था।
अदालत ने माना बैंक नियमों का उल्लंघन
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी को उसकी अपनी ही गाड़ी पर दोबारा लोन स्वीकृत किया गया, जो बैंक के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन था। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि यह वित्तीय शक्तियां सार्वजनिक सेवकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं और नियमों के विरुद्ध जाकर इस लोन को मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए अब सजा मुकर्रर कर दी है।
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