हरियाणा महिला विकास निगम की अनूठी पहल: अम्बाला की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलेगा 5 लाख तक का लोन, समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज छूट
जे कुमार अम्बाला शहर, 27 मई 2026: हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और उनके सामाजिक स्तर में सुधार लाने के लिए 'मातृशक्ति उद्यमिता योजना' के तहत एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा महिला विकास निगम, अम्बाला के जिला प्रबंधक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को अपना नया काम शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण (Loan) उपलब्ध करवाया जा रहा है।
अम्बाला जिले के लिए इस चालू वित्त वर्ष में 48 ऋण मामलों (Cases) का विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कौन सी महिलाएं होंगी पात्र? जानिए मुख्य शर्तें:
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंड तय किए गए हैं:
पारिवारिक आय सीमा: महिला आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
मूल निवासी: आवेदक महिला उद्यमी केवल हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
आयु सीमा: ऋण के लिए आवेदन करते समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।
सिबिल रिकॉर्ड: आवेदक महिला किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से पहले से लिए गए किसी ऋण में डिफाल्टर (ऋण न चुकाने वाली) नहीं होनी चाहिए।
समय पर किश्तें चुकाने पर 7% ब्याज अनुदान (Subsidy)
योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोन लेने के बाद यदि महिला उद्यमी अपनी बैंक किश्तों का भुगतान समय पर (Time-to-Time) करती हैं, तो उन्हें 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सीधे प्रदान की जाएगी। इससे महिलाओं पर ब्याज का आर्थिक बोझ बेहद कम हो जाएगा।#AmbalaNews #HaryanaGovernment #MatrishaktiUdyamitaYojana #WomenEmpowerment #WomenLoanScheme #AmbalaCity #SelfDependentWomen #HaryanaWomenDevelopmentCorporation #BusinessLoanForWomen #LocalNewsAmbala
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