सोनीपत में भीषण सड़क हादसा: जीटी रोड-केएमपी कट पर रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर
सोनीपत, 20, जुलाई (अन्नू): हरियाणा के सोनीपत जिले में राई थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीटी रोड से कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही महिंद्रा पिकअप गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में पिकअप का अगला व बायां हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
हिमाचल में माल खाली कर मानेसर लौट रहा था पिकअप चालक
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव प्राणपुर निवासी कपिल गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वर्तमान में आईएमटी मानेसर (गुरुग्राम) में रहता है और हनविका ट्रांसपोर्ट में बतौर ड्राइवर कार्यरत है। गत 16 जुलाई को वह अपनी महिंद्रा पिकअप गाड़ी (HR47G-1861) में हिमाचल प्रदेश के मुबारिकपुर में माल खाली करने के बाद वापस आईएमटी मानेसर लौट रहा था।
रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने मारी सीधी टक्कर
कपिल के अनुसार, जैसे ही वह जीटी रोड से केएमपी मार्ग की ओर कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ा, तभी सामने से गलत दिशा में बेहद तेज गति व लापरवाही से आ रहे एक ट्रक (HR55BC-3591) ने उसकी पिकअप को सीधी टक्कर मार दी। कपिल ने गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बेकाबू ट्रक उसकी पिकअप के बाएं हिस्से में जा घुसा। हादसे में कपिल की बाईं आंख के ऊपर बेहद गंभीर चोटें आईं और वह क्षतिग्रस्त वाहन के भीतर ही बुरी तरह फंस गया।
राहगीरों ने एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल, रोहतक पीजीआई किया गया रेफर
दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर एकत्र हुए राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को गाड़ी से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल सोनीपत पहुंचाया। चालक की गंभीर हालत और आंख की चोट को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पीजीआईएमएस (PGIMS) रोहतक रेफर कर दिया।
बीएनएस की धाराओं के तहत ट्रक चालक पर मामला दर्ज
इलाज कराने और डिस्चार्ज होकर घर लौटने के बाद घायल चालक कपिल ने राई थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट (MLR) के आधार पर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 125(a) (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना/चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। जांच अधिकारी ने दुर्घटनास्थल का मुआयना कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
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