24/08/26

27 साल पुराने सड़क हादसे में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दिव्यांग पीड़ित का मुआवजा बढ़ाकर 13.85 लाख रुपये किया

चंडीगढ़ , 24 अगस्त (अभिकान्त) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 27 साल पुराने एक सड़क हादसे के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गंभीर रूप से दिव्यांग हुए पीड़ित के पक्ष में राहत राशि में भारी बढ़ोतरी की है। जस्टिस परमोध गोयल ने सात अपीलों का एक साथ निपटारा करते हुए पीड़ित जयपाल को मिलने वाला मुआवजा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 13.85 लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख (वर्ष 2002) से लेकर भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है।

यह मामला 16 दिसंबर 1999 का है, जब धारूहेड़ा से भिवानी जा रहे एक तीन पहिया वाहन और डंपर (संख्या HR-47-4937) के बीच भीषण टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि जयपाल और आलोक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में 25 वर्षीय जयपाल की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे वह 100 प्रतिशत दिव्यांग (पैराप्लेजिक) हो गया। मेडिकल बोर्ड ने भी उसे पूरी तरह अक्षम प्रमाणित किया था। पीड़ित ने बताया था कि ऑपरेशन के बाद भी वह चलने-फिरने और दैनिक गतिविधियों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गया है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), रेवाड़ी ने हादसे के लिए डंपर चालक जाकिर हुसैन की लापरवाही मानते हुए 5 लाख रुपये मुआवजा तय किया था। बीमा कंपनी ने चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को अवैध बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि बीमा कंपनी के अपने सर्वेयर की रिपोर्ट में भी लाइसेंस वैध पाया गया था, जिसके चलते अदालत ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने माना कि पैराप्लेजिक स्थिति के कारण पीड़ित को जीवन भर एक अटेंडेंट (सहायक) की आवश्यकता रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए सहायक के खर्च का मुआवजा 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.52 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अलावा, अदालत ने इलाज के दौरान आय के नुकसान, चिकित्सा खर्च, विशेष आहार, परिवहन, दर्द एवं पीड़ा और भविष्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल मुआवजा 13.85 लाख रुपये तय किया, जो मूल राशि से 8.85 लाख रुपये अधिक है।

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