वन्यजीवों के अवैध शिकार के आरोपी सलमान की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज हुई : मध्यप्रदेश

एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, भोपाल।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एमपीएसटीएसएफ) द्वारा काले हिरण और चिंकारा के अवैध शिकार मामले में मुंबई स्थित आरोपी सलमान की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने संरक्षित वन्यजीवों के अवैध शिकार को गंभीर अपराध बताते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान, आरोपी ने 20 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने और मामले की सुनवाई में लगने वाले समय का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दी। उच्च न्यायालय ने एमपीएसटीएसएफ की ओर से सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि संरक्षित वन्यजीवों का क्रूर शिकार करना और शिकार की तस्वीरें और वीडियो बनाना एक गंभीर अपराध है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को प्रतिदिन मामले की सुनवाई करने और शीघ्रता से इसका निपटारा करने का निर्देश दिया है। साथ ही, गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए, एमपीएसटीएसएफ की इंदौर इकाई ने 3 दिसंबर 2024 को मुंबई निवासी सलमान को भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसके पास से 64.70 किलोग्राम काले हिरण का मांस, एक अवैध पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस और शिकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोयोटा इनोवा गाड़ी जब्त की गई।

जांच के दौरान, सलमान और उसके साथियों के मोबाइल फोन से चिंकारा और काले हिरण के शिकार से संबंधित तस्वीरें और वीडियो क्लिप भी बरामद हुए। इनमें आरोपी मृत जंगली जानवरों के साथ दिखाई दिए। जांच में उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर और इंदौर वन मंडलों के अंतर्गत विभिन्न जिलों और वन मंडलों में बड़ी संख्या में शाकाहारी जानवरों के अवैध शिकार में शामिल संगठित गिरोहों की संलिप्तता का पता चला।

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