मध्यप्रदेश खाद्य मंत्री राजपूत ने पूछा: कोई भी व्यापारी 4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक क्यों रखेगा?
एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, भोपाल।
मध्य प्रदेश में कोई भी व्यापारी 4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रखेगा। साथ ही, भंडार को 30 दिनों से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जाएगा। सभी व्यापारियों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से भंडार की घोषणा करना अनिवार्य होगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में सभी संग्राहकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं।
यह सीमा राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा, विशेष रूप से सरकारी खाते पर किसी डीलर के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखे गए स्टॉक पर लागू नहीं होगी।
थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा
कोई भी थोक उपभोक्ता, जो उत्पादन, उपभोग या किसी अन्य रूप में कच्चे माल के तौर पर प्रति माह 10 मीट्रिक टन चीनी का उपभोग करता है, उसे 15 दिनों से अधिक समय तक चीनी का भंडारण नहीं करना चाहिए। थोक उपभोक्ता से तात्पर्य मिठाई बनाने वालों, शीतल पेय निर्माताओं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों आदि से है, जिन्होंने चालू माह को छोड़कर पिछले एक वर्ष के दौरान औसतन कम से कम 100 मीट्रिक टन चीनी का मासिक उपभोग किया है।संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार के इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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