चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को झटका: हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई और छंटाई पर लगाई अंतरिम रोक

अभिकान्त, 15 मई चंडीगढ़ :  चंडीगढ़ के बहुचर्चित और लंबे समय से लंबित ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने परियोजना के मार्ग में आने वाले प्रस्तावित पेड़ों की कटाई और उनकी छंटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि ट्रिब्यून चौक के आसपास स्थित किसी भी आम या अन्य प्रजाति के पेड़ को अगली सुनवाई तक न तो काटा जाएगा और न ही उसकी शाखाओं को हटाया जाएगा। हाई कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद फ्लाईओवर निर्माण के लिए जमीन साफ करने की चल रही प्रक्रिया पर फिलहाल पूरी तरह से विराम लग गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने रेखांकित किया कि इस संवेदनशील विषय पर पहले ही दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस हो चुकी है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया है कि यह अंतरिम रोक केवल अगली सुनवाई तक के लिए है और यह पूरी तरह से मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए लंबे समय से चलाए जा रहे अभियान के हक में इस फैसले को एक बड़ी अंतरिम राहत के रूप में देखा जा रहा है।

यह परियोजना चंडीगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इसके निर्माण के लिए सैकड़ों हेरिटेज और हरे-भरे पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित था, जिसका लगातार विरोध हो रहा था। पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने की इस कानूनी लड़ाई में अब सभी की नजरें हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। इस आदेश के बाद प्रशासन को अब परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वैकल्पिक रास्तों या तकनीकों पर विचार करना पड़ सकता है, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे।

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