नूंह जिले में बिना डिग्री व लाइसेंस के कोई भी अवैध मैटरनिटी क्लीनिक नहीं चलाया जा रहा है: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव
चंडीगढ़, 11 मार्च (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि नूंह जिले में बिना डिग्री व लाइसेंस के कोई भी अवैध मैटरनिटी क्लीनिक नहीं चलाया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि नूंह जिले में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट के तहत 4 निजी अस्पताल पंजीकृत हैं तथा स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के तहत 92 क्लीनिक पंजीकृत हैं। इसके अलावा, केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत 106 क्लीनिक पंजीकृत हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी माता व नवजात की मृत्यु के संबंध में कोई शिकायत/सूचना प्राप्त होती है तो अधिनियम के तहत मामले में तुरंत कार्रवाई की जाती है। नूंह जिले में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 50 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पताल को हरियाणा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। नूंह जिले में केवल सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा तथा मेडिकल कॉलेज नूंह ही इस एक्ट के तहत पंजीकृत अस्पताल हैं।