पंजाब में कारोबार को बढ़ावा: पेट्रोल पंप के लिए अब 45 दिनों के भीतर मिलेगी NOC, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

जे कुमार चंडीगढ़, 6 अगस्त 2026 : पंजाब में नया पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एनओसी (NOC - No Objection Certificate) जारी करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और समयबद्ध कर दिया है। अब आवेदकों को सभी आवश्यक एनओसी अधिकतम 45 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जाएंगी।

शासन स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (PWD), वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जैसे विभिन्न विभागों से एनओसी प्राप्त करने के लिए अब लंबी कागजी कार्रवाई और देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी आवेदनों का निपटारा अब सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए निर्धारित समयसीमा (45 दिन) के भीतर करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विभाग बिना किसी ठोस कारण के तय समय के भीतर आवेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार के इस कदम से न केवल राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि लालफीताशाही पर भी अंकुश लगेगा।

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