13/08/26

महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य: राज्य सरकार का नया आदेश

जे कुमार मुंबई, 13 अगस्त 2026 : महाराष्ट्र सरकार और परिवहन विभाग ने राज्य में चलने वाले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब महाराष्ट्र में ऑटो या टैक्सी का परमिट हासिल करने के लिए आवेदकों को मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल उन्हीं चालकों को नया परमिट जारी किया जाएगा जो मराठी भाषा बोलने और समझने में सक्षम होंगे। इसके पीछे प्रशासन का तर्क है कि राज्य में दैनिक आवाजाही करने वाले अधिकांश स्थानीय यात्रियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित हो सके और किसी भी तरह की भाषाई असमानता या विवाद से बचा जा सके।

परमिट आवेदन की प्रक्रिया के दौरान परिवहन क्षेत्रीय कार्यालयों (RTO) में चालकों का सामान्य भाषा परीक्षण और स्थानीय भूगोल/रास्तों का सत्यापन किया जाएगा। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम मुख्य रूप से नए परमिट के आवेदकों के लिए लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है।

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