बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य
अभिकांत पटना, 3 जून 2026 : बिहार सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में अनुशासन, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार, अब राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक हाजिरी (Biometric Attendance) को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है।
नए नियम के तहत अब दफ्तरों में बरसों से चल रही पारंपरिक मैन्युअल (रजिस्टर) हाजिरी व्यवस्था पूरी तरह बंद होगी। सभी कर्मचारियों को कार्यालय आते (In-time) और जाते समय (Out-time) अंगूठे का निशान या फेस-स्कैन दर्ज करना होगा। बिना पूर्व सूचना के देरी से आने वाले कर्मियों की अनुपस्थिति (Absent) मार्क की जाएगी, जिसका सीधा असर उनके मासिक वेतन पर पड़ेगा। फील्ड ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों के लिए भी अब डिजिटल मूवमेंट पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था से दफ्तरों में कर्मचारियों की समय पर मौजूदगी सुनिश्चित होगी, जिससे दूर-दराज से आने वाली आम जनता के कार्यों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सभी विभागाध्यक्षों को आगामी तीन दिनों के भीतर शत-प्रतिशत कर्मचारियों का डेटा बायोमैट्रिक प्रणाली से लिंक करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
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