अवैध खनन पर हाई कोर्ट सख्त: पंजाब सरकार को तीन हफ्ते में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
अभिकान्त, 26 अप्रैल पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रावी और सतलुज दरियाओं में जारी अवैध खनन के मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार को सख्त आदेश जारी किए हैं। माननीय अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ हो रहे खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को अगले तीन सप्ताह के भीतर उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जिनकी नाक के नीचे यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। यह आदेश ड्रोन सर्वे की एक विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, जिसने दरियाई क्षेत्रों में हो रही अवैध खुदाई की पोल खोल कर रख दी है।
कोर्ट में पेश की गई ड्रोन सर्वे रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि पंजाब में कई स्थानों पर निर्धारित और स्वीकृत क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जाकर बड़े पैमाने पर खुदाई की गई है। इस अवैध गतिविधियों के कारण न केवल पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि राज्य सरकार को राजस्व के रूप में भी भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन संभव नहीं है।
अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वह इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की पहचान करे और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करे। इस फैसले के बाद राज्य के खनन विभाग और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।
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