हाई कोर्ट ने पलटा पंचकूला सीबीआई कोर्ट का फैसला: पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम दोषमुक्त, सह-आरोपियों को राहत नहीं

चंडीगढ़, 07 मार्च (अभी) : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राम रहीम को इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस हत्याकांड के तीन अन्य दोषियों—कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 2019 में सुनाए गए फैसले को आंशिक रूप से संशोधित किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष (CBI) यह साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया कि राम रहीम ही इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता था। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए राम रहीम को "संदेह का लाभ" दिया और उन्हें दोषमुक्त करार दिया।

इससे पहले, 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम सहित चारों आरोपियों को पत्रकार की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ राम रहीम और अन्य दोषियों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद आज यह फैसला आया है।

बता दे की चाहे राम रहीम को इस हत्याकांड में राहत मिल गई है, लेकिन वह अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। राम रहीम को 2017 में दो साध्वियों के यौन शोषण (रेप केस) में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे वह रोहतक की सुनारिया जेल में काट रहा है। इसके अतिरिक्त, डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में भी हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

पिता की हत्या के खिलाफ 24 वर्षों से संघर्ष कर रहे अंशुल छत्रपति ने हाई कोर्ट के इस फैसले को "निराशाजनक" बताया है। उन्होंने कहा कि "मुख्य साजिशकर्ता" के बरी होने से उन्हें गहरा धक्का लगा है और वे इस फैसले के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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