हरियाणा: ऑनलाइन ट्रांसफर नीति हेतु मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारी नियुक्त
चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : चल रहे ऑनलाइन स्थानांतरण अभियानों के तहत योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए नियमित हरियाणा सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।
मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (एमओटीपी-2025) के अनुसार, दुर्बलताकारी विकारों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी स्वयं, अपने जीवनसाथी या अविवाहित पुत्र/पुत्री के लिए योग्यता अंक प्राप्त करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे किसी मेडिकल कॉलेज के विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और उचित सत्यापन के बाद, मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में सूचीबद्ध बीमारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर जारी करें।
सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक और एक बार विशेष दृष्टिकोण अपनाते हुए, चल रहे स्थानांतरण अभियानों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के खंड 4(ii)(6) के अनुसार आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उन्हें अपने संबंधित चेकर्स को जमा करने के लिए 25 दिसंबर 2025 तक अतिरिक्त समय देने का भी निर्णय लिया है।
यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25 दिसंबर 2025 के बाद जारी किया गया कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी परिस्थिति में चल रहे ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, उन कर्मचारियों के लिए जिनके कैडरों में वर्तमान में ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान चल रहा है (परिशिष्ट-बी के अनुसार), मेडिकल बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे 25 दिसंबर 2025 को या उससे पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए हर संभव प्रयास करें।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त नोडल अधिकारियों की सूची, उनके संपर्क विवरण सहित, विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है ताकि पात्र हरियाणा सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के सुचारू समन्वय और समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित किया जा सके।
ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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