10/08/26

ओपीएस विद्या मंदिर में विधिक जागरूकता शिविर: छात्रों को बाल अधिकारों और पॉक्सो एक्ट के प्रति किया गया जागरूक

जे कुमार अंबाला, 10 अगस्त 2026 : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), अंबाला द्वारा सोमवार को ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल, अंबाला शहर में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में डीएलएसए की सचिव श्रीमती गीतांजलि गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अधिवक्ता टेन्सी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को विभिन्न विधिक विषयों पर जागरूक किया। उन्होंने 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) के प्रमुख प्रावधानों, बच्चों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण और दोषियों के लिए निर्धारित कठोर दंड के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी नाबालिग द्वारा दी गई सहमति को कानूनन वैध नहीं माना जाता है।

इसके अलावा, शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH), किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह, बाल तस्करी, और जबरन मजदूरी जैसे गंभीर विषयों पर भी जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि श्रीमती गीतांजलि गोयल ने विद्यार्थियों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहने की प्रेरणा दी और एक सुरक्षित व बाल-मित्र समाज के निर्माण पर जोर दिया।

हेल्पलाइन सेवाएं:

प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी भी निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबाला के हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

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