चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नियमों के उल्लंघन पर 'ओला' कैब का लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित
अभिकान्त, 18 जून चंडीगढ़ : चंडीगढ़ प्रशासन ने एग्रीगेटर पॉलिसी लागू न करने और सरकारी नोटिसों का जवाब न देने पर कड़ा रुख अपनाते हुए ओला कैब कंपनी (ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह आदेश 17 जून से पूरे शहर में प्रभावी हो गया है, जिसके तहत अब ओला ऐप के जरिए कैब या बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने ओला से जुड़े सभी वाहन चालकों को ऐप पर बुकिंग न लेने के निर्देश दिए हैं और आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त व भारी चालान करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही शहरवासियों को भी असुविधा से बचने के लिए ओला के बजाय पंजीकृत वैकल्पिक ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
ओला प्रबंधन लगातार सरकारी बैठकों से नदारद रह रहा था और कंपनी ने बिना बताए अपना स्थानीय कार्यालय भी खाली कर दिया था, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया है। वहीं, शहर में सक्रिय अन्य एग्रीगेटर कंपनियों को नीति लागू करने के लिए 15 दिन की अंतिम मोहलत दी गई है।
ज्ञात हो कि पिछले साल अधिसूचित हुई इस नई पॉलिसी के तहत अब 5-सीटर कैब के लिए शुरुआती 3 किमी का न्यूनतम किराया 90 रुपये (बाद में 25 रुपये/किमी), 7-सीटर के लिए 100 रुपये (बाद में 28 रुपये/किमी) और ऑटो के लिए 50 रुपये (बाद में 13 रुपये/किमी) तय किया गया है। इन नई फ्लैट दरों के पूरी तरह लागू होने से यात्रियों को लघु यात्राओं के लिए पहले के मुकाबले अधिक किराया चुकाना पड़ेगा।
#ChandigarhNews #OlaLicensedSuspended #CabAggregatorPolicy #ChandigarhAdministration #OlaBanChandigarh #PublicTransportUpdate #Danikkhabar
Previous
पारिवारिक पेंशन पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एकमात्र जीवित दावेदार होने पर दूसरी पत्नी को मिलेगा पूर्ण लाभ
Next