BBMB जल विवाद: पंजाब सरकार की याचिका हाईकोर्ट से खारिज; हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का मामला, कोर्ट ने केंद्र से संपर्क करने के दिए निर्देश
अभिकान्त, 22 अप्रैल चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे बीबीएमबी जल विवाद में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर पिछले साल ही विस्तार से सुनवाई हो चुकी है और सरकार को यदि कोई आपत्ति है, तो वह अपनी बात सीधे केंद्र सरकार के समक्ष रखे।
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा को उसके तय कोटे से अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया था। पंजाब सरकार ने इस फैसले को तुरंत हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब का मुख्य तर्क यह था कि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर चुका है, ऐसी स्थिति में उसे अतिरिक्त जल प्रदान करना पंजाब के किसानों और राज्य के हितों के साथ अन्याय होगा। सरकार ने अदालत में यह भी कहा कि BBMB के पास किसी भी राज्य को उसके निर्धारित हिस्से से अधिक पानी आवंटित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
पंजाब सरकार ने प्रक्रियात्मक खामियों का भी आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया कि इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए अनिवार्य 7 दिन का पूर्व नोटिस नहीं दिया गया और न ही एजेंडा समय पर साझा किया गया। इससे पहले, 6 मई 2025 को हाईकोर्ट द्वारा बांध की सुरक्षा और जल वितरण को लेकर दिए गए आदेशों के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। सरकार ने हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी लगाई थी, जिसमें BBMB पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, अब हाईकोर्ट के इस ताज़ा फैसले के बाद पंजाब सरकार के पास केंद्र से संपर्क करने या सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने का ही विकल्प बचा है।
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