06/08/26

आर्य कॉलेज में लीगल लिटरेसी सैल का जागरूकता शिविर: पोश एक्ट और कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

अभिकांत अंबाला छावनी, 6 अगस्त 2026 : अंबाला छावनी स्थित आर्य कॉलेज के प्रांगण में लीगल लिटरेसी सैल की ओर से एक दिवसीय जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना था।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) अंबाला की सचिव सुश्री गीतांजलि ने शिरकत की। कॉलेज की प्राचार्या प्रो. (डॉ.) अंजु बाला ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि पोश (POSH) एक्ट कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

मुख्य अतिथि सुश्री गीतांजलि ने पोश एक्ट के कानूनी पहलुओं को समझाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का अवांछित मौखिक, लिखित या शारीरिक व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो हिम्मत के साथ 'न' कहना आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त और सुलभ न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।

शिविर में पैरा लीगल वालंटियर (PLV) नेहा परवीन ने बताया कि DLSA में बिना किसी शुल्क के लिखित शिकायत जमा की जा सकती है और सभी कानूनी प्रक्रियाएं गोपनीय रखी जाती हैं। इस दौरान प्रो. सिल्वी अग्रवाल और डॉ. रेखा ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जागरूकता ही उत्पीड़न को रोकने का पहला कदम है।

कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मुख्य अतिथि ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। इस शिविर में करीब 80 विद्यार्थियों सहित शिक्षक व गैर-शिक्षक स्टाफ ने भाग लिया और प्रश्न-उत्तर सत्र में अपनी शंकाओं का समाधान पाया।

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