अंबाला सिटी: विदेशी नशे तस्कर की फर्जी जमानत का भंडाफोड़, असली सुलिंदर ने खोली पोल, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
अंबाला सिटी, 30 मार्च (अन्नू): हरियाणा के अंबाला में न्यायिक प्रणाली को चकमा देकर एक विदेशी मूल के आरोपी की जमानत कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत को गुमराह करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को रिहा कराने की कोशिश की गई। कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब थाना सिटी पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वारंट जारी होने पर खुला राज पूरा मामला 'एडविन उर्फ टांको मोहम्मद इबुडे न्वान्को' नामक आरोपी से जुड़ा है। जून 2025 में उसकी जमानत के लिए पंजाब के फतेहगढ़ साहिब निवासी सुलिंदर सिंह के नाम पर बांड भरे गए थे। जब आरोपी अदालत की कार्यवाही से गायब रहने लगा, तो कोर्ट ने जमानतदार सुलिंदर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया। इसके बाद जब असली सुलिंदर सिंह अदालत में पेश हुआ, तो सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए।
पहचान और राजस्व दस्तावेजों का दुरुपयोग सुलिंदर सिंह ने अदालत में हलफनामा देकर स्पष्ट किया कि उसने कभी किसी विदेशी नागरिक की जमानत नहीं ली। जांच में पाया गया कि किसी अज्ञात गिरोह ने सुलिंदर की जमाबंदी (राजस्व रिकॉर्ड) और पहचान पत्र का इस्तेमाल कर एक फर्जी आधार कार्ड तैयार किया था। कोर्ट ने जब फाइल पर लगी फोटो का मिलान अदालत में मौजूद असली सुलिंदर से किया, तो वह पूरी तरह अलग पाई गई।
पुलिस की कार्रवाई तेज मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अब उस फर्जी जमानतदार और इस साजिश के पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। अदालत के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट को गुमराह करने वाले दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
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