हरियाणा सरकार ने कोल्ड स्टोरेज संचालकों के अनुरोध के बाद दरों में संशोधन किया, अब कोल्ड स्टोरेज क्षमता के आधार पर एकमुश्त शुल्क लिया जाएगा
चंडीगढ़, 13 फरवरी (अभी) – हरियाणा सरकार ने छोटे कोल्ड स्टोरेज संचालकों को सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में संचालित कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर एकमुश्त शुल्क संरचना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। अब 2,000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज पर 35,000 रुपये का एकमुश्त शुल्क लागू होगा। 2,001 से 5,000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए यह शुल्क 55,000 रुपये होगा। 5,001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज पर 70,000 रुपये का एकमुश्त शुल्क लगाया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान की।
सरकारी प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान अधिसूचना के तहत राज्य के कोल्ड स्टोरेज को प्रति कोल्ड स्टोरेज 70,000 रुपये की एकमुश्त फीस देनी होती है। हाल ही में कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर छोटे संचालकों को राहत देने की मांग की थी तथा अनुरोध किया था कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर एकमुश्त फीस निर्धारित की जाए।
उनके अनुरोध पर सरकार ने प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर शुल्क संरचना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, राज्य में 222 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। इनमें से 104 की क्षमता 2,000 मीट्रिक टन तक, 91 की क्षमता 2,001 से 5,000 मीट्रिक टन के बीच और 27 कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 5,001 मीट्रिक टन या उससे अधिक है।