05/07/26

टेलीग्राम पर मुफ्त में नहीं मिलेंगी फिल्में और वेब सीरीज, मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम

जे कुमार नई दिल्ली, 5 जुलाई 2026: यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो नई फिल्में और वेब सीरीज मुफ्त में देखने के लिए टेलीग्राम (Telegram) का सहारा लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ा झटका है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पाइरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने टेलीग्राम ऐप को एक कड़ा नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से प्रसारित हो रहे कंटेंट को तुरंत रोके।

सरकार ने टेलीग्राम को अपनी प्रणाली (सिस्टम) को मजबूत करने और पाइरेटेड फिल्मों, ओटीटी (OTT) शोज और अन्य कॉपीराइट वाली सामग्रियों को अपने प्लेटफॉर्म से पूरी तरह हटाने के लिए केवल 15 दिनों का समय दिया है। मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह इस अवधि के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (की गई कार्रवाई की रिपोर्ट) सौंपे। यह कदम भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म निर्माताओं, ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को डिजिटल पाइरेसी के कारण होने वाले करोड़ों रुपये के वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है।

इस बार सरकार का रुख बेहद सख्त है और उसने स्पष्ट किया है कि केवल शिकायत मिलने पर किसी एक चैनल को डिलीट कर देना काफी नहीं होगा, बल्कि टेलीग्राम को खुद आगे बढ़कर ऐसे कंटेंट को रोकना होगा। सरकार ने पहले ही पाइरेटेड कंटेंट फैलाने वाले 3,142 से अधिक टेलीग्राम चैनलों की पहचान की है। नोटिस के अनुसार, बार-बार कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों, ग्रुप्स, बॉट्स, यूजर अकाउंट्स और उनके एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कड़ी कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि भारत के आईटी अधिनियम 2000 और आईटी रूल्स 2021 के तहत मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) होने के नाते टेलीग्राम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। कॉपीराइट का उल्लंघन करना भारत के कॉपीराइट अधिनियम 1957 और सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के तहत एक गंभीर आपराधिक श्रेणी का अपराध है। यदि टेलीग्राम तय समय में ठोस कदम उठाने में विफल रहता है, तो उसे देश के कानून के तहत भारी कानूनी कार्रवाई और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

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