16/12/25

हरियाणा में तकनीक आधारित नीति से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन सुव्यवस्थित, जन सुरक्षा को मिली मज़बूती

जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसंबर, 2025: हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन (जारी करने) और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। यह नई नीति औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित की गई है।

नीति की मुख्य विशेषताएं :- 'हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' के तहत तैयार की गई यह नीति फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं |

तकनीक आधारित (Technology Based): यह पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता: आवेदनों के मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

समयबद्ध व्यवस्था: प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आवेदकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जन सुरक्षा को मजबूती: इस व्यवस्थित और सख्त नीति के माध्यम से राज्य में फायर सेफ्टी मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम दर्शाता है कि हरियाणा सरकार जन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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