सड़क सुरक्षा के लिए कड़े नियम जारी, 'पटाखे' बजाने वाले बुलेट चालकों पर होगी सीधी कार्रवाई
जे कुमार अम्बाला, 23 फरवरी 2026: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अंबाला पुलिस ने एक विस्तृत यातायात एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि लापरवाही से वाहन चलाना अब भारी पड़ सकता है। इस एडवाइजरी में विशेष रूप से पटाखे बजाने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है; ऐसे वाहनों को न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि मौके पर जब्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा, पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे में वाहन न चलाने जैसे बुनियादी नियमों की पालना को अनिवार्य बताया है। अंबाला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जहाँ एक ओर नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए फूलों और हेलमेट वितरण जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कानून का डंडा भी पूरी सख्ती से चलेगा।
सुरक्षित सफर के लिए मुख्य दिशा-निर्देश:
सुरक्षा गियर: दोपहिया वाहन पर ISI मार्क हेलमेट और कार में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
हुड़दंग पर नकेल: बुलेट के साइलेंसर से छेड़छाड़ कर पटाखे बजाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।
शून्य सहनशीलता: शराब पीकर वाहन चलाने और मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालों पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा।
आपातकालीन मार्ग: एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दें।
मदद के लिए: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हरियाणा पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करें।
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