अम्बाला शहर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत: कल लगेगा 'शिकायत निवारण फोरम', जानें नियम और समय
जे कुमार अम्बाला, 28 जनवरी 2026: यदि आप अम्बाला शहर के बिजली उपभोक्ता हैं और लंबे समय से बिलिंग या अन्य तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा कल, 29 जनवरी 2026 को एक विशेष शिकायत निवारण बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
समय और स्थान यह बैठक अम्बाला शहर के जसमीत नगर (बलदेव नगर) स्थित कार्यकारी अभियंता (XEN) कार्यालय (मकान नंबर 37) में आयोजित की जाएगी। बैठक का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
कौन उठा सकता है लाभ? डिविजनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम मुख्य रूप से उन समस्याओं पर सुनवाई करेगा जिनका समाधान उपमंडल अधिकारी (SDO) स्तर पर नहीं हो पाया है। हालांकि, फोरम ने कुछ विशेष शर्तें तय की हैं:
वित्तीय सीमा: केवल वे उपभोक्ता अपनी शिकायत ला सकते हैं जिनका बिल या वित्तीय विवाद ₹50,000 तक का है।
पेंडिंग केस: वे समस्याएं जो SDO कार्यालय में अटकी हुई हैं, उन्हें यहां प्राथमिकता दी जाएगी।
ये मामले नहीं सुने जाएंगे फोरम ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित श्रेणियों की शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा:
₹50,000 से अधिक का वित्तीय विवाद।
ऐसे मामले जो पहले से ही किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य फोरम में विचाराधीन हैं।
दो वर्ष से अधिक पुरानी शिकायतें।
बिजली चोरी (Electricity Act की धारा 126, 135 आदि) से संबंधित मामले।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के भीतर पहुंचकर अपनी शिकायतों का समाधान करवाएं।
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