पानीपत: गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद; पीड़िता के मुकरने के बाद 'वीडियो' बना सजा का आधार
पानीपत, 11 मई (अन्नू): यह मामला 24 अप्रैल 2024 का है। अंबाला कैंट की रहने वाली एक महिला अपने पति के साथ जीटी रोड पर खड़ी थी, तभी सुमित और रोहित नाम के दो युवक टेम्पू लेकर वहां पहुंचे। आरोपियों ने मदद के बहाने उन्हें लिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर पति के साथ मारपीट की और महिला को जबरन अगवा कर लिया। आरोपी महिला को मच्छरोली गांव के खेतों में स्थित एक सुनसान कमरे में ले गए, जहां उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
दरिंदगी का बनाया था वीडियो
दोषियों ने न केवल अपराध किया, बल्कि मानवता को शर्मसार करते हुए दुष्कर्म के दौरान अपने मोबाइल से 5 वीडियो भी बनाए। वारदात के बाद पानीपत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित और रोहित को गिरफ्तार कर उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए। साइबर लैब की जांच में वे पांचों वीडियो बरामद हो गए, जो आगे चलकर इस पूरे केस की दिशा बदलने वाले साबित हुए।
पीड़िता के मुकरने पर भी नहीं बचे दोषी
ट्रायल के दौरान यह केस उस समय कमजोर पड़ता दिखा जब पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई और उसने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष ने हार नहीं मानी। पुलिस ने मोबाइल से मिले वीडियो और FSL मधुबन से प्राप्त DNA रिपोर्ट को अदालत के सामने सबसे बड़े हथियार के रूप में पेश किया। इन वैज्ञानिक सबूतों ने बिना किसी संदेह के यह स्पष्ट कर दिया कि वारदात के समय वही दोनों आरोपी मौके पर मौजूद थे।
कोर्ट का सख्त रुख और सजा
माननीय न्यायाधीश अम्बरदीप सिंह ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वीडियो और वैज्ञानिक सबूत इतने ठोस हैं कि पीड़िता के मुकरने से अपराध की गंभीरता खत्म नहीं हो जाती। कोर्ट ने दोनों दोषियों को ताउम्र कैद (उम्रकैद) की सजा सुनाई और उन पर 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देता है कि डिजिटल साक्ष्यों के इस दौर में अपराधी कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते।
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