पलवल: 9 मई को जिले की अदालतों में लगेगी 'राष्ट्रीय लोक अदालत'; आपसी समझौते से होगा लंबित केसों का निपटारा
जे कुमार पलवल, 4 अप्रैल 2026: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) के दिशा-निर्देशानुसार, इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 9 मई 2026 को किया जाएगा। यह आयोजन पलवल, होडल और हथीन स्थित न्यायिक परिसरों में एक साथ होगा, जहाँ परिवादी अपने लंबित मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के आधार पर करा सकेंगे।
सुलभ न्याय और समय की बचत: सीजेएम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) पलवल, हरीश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों को समाप्त करना है। इसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से होने वाले फैसले अंतिम होते हैं, जिसकी कहीं कोई अपील नहीं होती। इससे न केवल लोगों को शीघ्र और सुलभ न्याय मिलता है, बल्कि उनके कीमती समय और धन की भी बड़ी बचत होती है।
इन मामलों का होगा प्राथमिकता से निपटारा: राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों को रखा जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से:
बैंक लोन और रिकवरी से संबंधित मामले।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम (MACT) के केस।
चेक बाउंस (NI Act) और फौजदारी मामले।
राजस्व (Revenue) और वैवाहिक विवाद।
बिजली और पानी के बिलों से जुड़े विवाद।
न्यायालय में लंबित मामलों के लिए सुनहरा अवसर: सीजेएम हरीश गोयल ने अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से होने वाले निपटारे से आपसी कड़वाहट खत्म होती है और समाज में भाईचारा बढ़ता है। जो नागरिक अपने केस को लोक अदालत में लगवाना चाहते हैं, वे संबंधित अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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