अम्बाला जिला हुआ 'मैनुअल स्कैवेंजर-मुक्त' घोषित; जिलाधीश ने 15 दिनों के भीतर मांगी आपत्तियां व दावे
जे कुमार अम्बाला, 25 जुलाई 2026: अम्बाला के उपायुक्त एवं जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने 'मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013' तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत अम्बाला जिले को आधिकारिक तौर पर 'मैनुअल स्कैवेंजर-मुक्त' (Manual Scavenger-Free) घोषित किया है। दिसंबर 2024 से जिले को इस श्रेणी में प्रमाणित किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि यह उपलब्धि व्यापक सर्वेक्षणों, 'नमस्ते' योजना और 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत चलाए गए पुनर्वास प्रयासों और कड़े नियमों के पालन का परिणाम है। जिले में मैनुअल स्कैवेंजर का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और सफाई कर्मचारियों की गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। यह घोषणा 'नमस्ते' पोर्टल पर भी दर्ज करा दी गई है।
जिला प्रशासन द्वारा इस आधिकारिक नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर यदि किसी के पास मैनुअल स्कैवेंजर से संबंधित कोई साक्ष्य या आपत्ति है, तो वे लिखित व हस्ताक्षरित रूप में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, अम्बाला से संपर्क किया जा सकता है।
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