20/03/26

सांपों के जहर मामले में शो 'बिग बॉस' विजेता एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एफआईआर हुई रद्द

नई दिल्ली, 20 मार्च (अन्‍नू): मशहूर यूट्यूबर और रियलिटी शो 'बिग बॉस' के विजेता एल्विश यादव के लिए न्यायपालिका से एक बड़ी खुशखबरी आई है। सांपों के जहर की सप्लाई और रेव पार्टियों के आयोजन से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत एल्विश के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया और तथ्यों में पाई गई गंभीर खामियों को आधार बनाते हुए इस कानूनी कार्यवाही को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश दिया।



इस मामले की शुरुआत नवंबर 2023 में हुई थी, जब नोएडा पुलिस ने पीपल्स फॉर एनिमल्स संस्था की शिकायत पर एल्विश समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि ये लोग फार्म हाउसों में आयोजित होने वाली पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए करते थे और वीडियो शूट के लिए अवैध रूप से वन्य जीवों का प्रयोग किया जाता था। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ सपेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से कोबरा और अजगर जैसे दुर्लभ प्रजाति के नौ सांप और 20 मिलीमीटर जहर बरामद करने का दावा किया था। इसी मामले में मार्च 2024 में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था, हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।



कानूनी लड़ाई के दौरान एल्विश यादव ने लगातार खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल 1200 पन्नों की चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एल्विश के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के पास से न तो कोई नशीला पदार्थ मिला और न ही सह-आरोपियों के साथ उनका कोई सीधा संबंध स्थापित हो सका। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की गंभीरता और तथ्यों की कमी को देखते हुए अब यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।



सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से एल्विश यादव को उस लंबे विवाद से मुक्ति मिल गई है जिसने पिछले एक साल से उनका पीछा किया था। पुलिस की चार्जशीट में उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। अदालत द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने के बाद अब इस केस से जुड़ी सभी आपराधिक कार्यवाहियां तत्काल प्रभाव से रुक गई हैं। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो इस हाई-प्रोफाइल मामले पर लंबे समय से नजर बनाए हुए थे।


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